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रायपुर में कुख्यात गांजा तस्कर डॉन रवि साहू को 10 साल की जेल

रायपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय तक आतंक मचाने वाले कुख्यात गांजा तस्कर डॉन रवि साहू को स्पेशल जज एनडीपीएस किरण थवाईत ने आज 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्याय की जीत और पुलिस व जनता की संयुक्त कार्रवाई का नतीजा है। रवि साहू, जिसे रायपुर क्षेत्र में लंबे समय से गांजा तस्करी, सट्टा-जुआ और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, अब लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा।

रवि साहू की गिरफ्तारी एक योजनाबद्ध कार्रवाई का हिस्सा थी। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले रवि साहू को उसके मोहल्ले में पैदल घुमाया, ताकि स्थानीय लोगों को चेतावनी दी जा सके और क्षेत्र में उसके आतंक को कम किया जा सके। इसके बाद उसे विधिवत रूप से थाने लेकर जाकर गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की टीम ने विशेष सुरक्षा उपाय अपनाए, क्योंकि रवि साहू के समर्थक और स्थानीय गुंडे संभावित हिंसा को अंजाम दे सकते थे।

जानकारी के अनुसार रवि साहू पर रायपुर के विभिन्न थानों में लगभग 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा तस्करी, सट्टा-जुआ, हत्या का प्रयास, मारपीट और धमकाने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। क्षेत्र में उसकी गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई बार विशेष अभियान चलाए, लेकिन स्थानीय लोगों और गुंडा नेटवर्क के संरक्षण के कारण उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रवि साहू का गिरफ्तारी और सजा सुनाए जाने से रायपुर क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न केवल कानून की विजय है, बल्कि आम नागरिकों के लिए सुरक्षा और भरोसे का संदेश भी है। पुलिस ने आगे कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एनडीपीएस अदालत के जज किरण थवाईत ने अपने फैसले में कहा कि कानून की नजर में किसी को भी अपराध के लिए बचाया नहीं जा सकता। अदालत ने सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि रवि साहू की गिरफ्तारी और सजा कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है, और यह अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी है।

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