छत्तीसगढ़

नकली होलोग्राम के आरोपियों की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ी

नकली होलोग्राम के आरोपियों की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ी

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और नकली होलोग्राम मामले के आरोपियों की न्यायिक रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट ने 25 सितंबर तक जेल भेज दिया है. आज ईडी की स्पेशल कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था, जहां दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई. वहीं नकली होलोग्राम मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों को भी आज एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी दिलीप पांडे, अनुराग दिवेदी, दीपक द्वारी, अमित सिंह की न्यायिक रिमांड भी 14 दिन यानी 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

बता दें कि EOW ने 9 जुलाई को प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया था. ईओडब्ल्यू की जांच में आबकारी घोटाले में डुप्लीकेट होलोग्राम से संबंधित सबूत हाथ लगे थे. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से ईओडब्ल्यू ने डुप्लीकेट होलोग्राम के परिवहन संबंधी इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी बरामद किया. गिरफ्तार आरोपी दिलीप पांडे ने EOW को पूछताछ में बताया कि नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन के अंडरग्राउंड कक्ष में होलोग्राम प्रिंटिंग के सेटअप से जुड़े हुए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को भी बरामद कर लिया था. इसके माध्यम से डुप्लीकेट होलोग्राम के सीरियल नंबरों की छपाई की गई थी।

जिसकी वीडियोग्राफी कराकर जब्त की गई थी। प्रिज्म कंपनी के नोएडा स्थित मुख्यालय से डुप्लीकेट होलोग्राम छपवाकर रायपुर तक परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट जिसमें डुप्लीकेट होलोग्राम की संख्या और दूसरी जानकारी दर्ज होती थी, उसे भी आरोपी दिलीप पांडे के कब्जे से बरामद किया गया थी, जिसकी जांच की जा रही है. पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि सिंडिकेट के मुख्य आरोपी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की संलिप्तता प्रिज्म होलोग्राफी के मालिक विधु गुप्ता के द्वारा 2019 से लेकर 2022 तक फर्जी होलोग्राम छत्तीसगढ़ में स्थित डिस्टीलारियों को उपलब्ध कराया गया था।

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