
रायपुर. टाटीबंध एम्स हॉस्पिटल के सामने स्थित फॉर्चून रेजिडेंसी के बाजू में रेलवे का खसरा नंबर 78/2, 79/1, 80 और 82 की जमीन पर अवैध कब्जा कर सड़क निकाली जा रही है। यह जमीन रेलवे की संपत्ति है, जिसका उपयोग रेलवे के लिए होना चाहिए, लेकिन मधुर चितलांगिया द्वारा इस पर अवैध कब्जा कर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।अपने आप को दैनिक जागरण एवं मोर रायपुर के संपादक बताते है मधुर चितलंगिया।
भारतीय संत सनातन धर्म रक्षा संघ ने इस घटना की घोर निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि अवैध कब्जा करने वाले मधुर चितलांगिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। संघ के अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग और शासकीय जमीन पर अतिक्रमण एक गंभीर अपराध है, और दोषी को हिरासत में लेकर उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
संघ ने यह भी कहा कि रेलवे संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कार्य रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 (रेलवे क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश), धारा 153 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), और धारा 146 (रेलवे के संचालन में बाधा डालना) के तहत दंडनीय है कार्रवाई होनी चाहिए।
इस मामले में रेलवे और प्रशासन को अविलंब कार्रवाई कर सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और दोषी को सख्त सजा दिलानी चाहिए। भारतीय संत सनातन धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष श्री तिवारी ने जनता से भी अपील की है कि वे ऐसे अवैध कार्यों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।




