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छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा वेतन

रायपुर raipur news । छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के कर्मचारी नियत समय पर वेतन के साथ अन्य घोषित भाड़ा व पदोन्नति नहीं मिलने से क्षुब्ध हैं। अधिकरण के कर्मचारियों ने अपने मूल विभाग आवास एवं पर्यावरण के सचिव को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। पत्र में अधिकरण के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार पर अपनी जायज मांगों को अनसूना करने और प्रशासनिक आदेशों पर अमल नहीं करने का आरोप कर्मचारियों ने लगाया है। जानकारी के अनुसार अधिकरण के रजिस्ट्रार सी. तिर्की मंत्रालय में आवास एवं पर्यावरण विभाग में ही संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। जिससे कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर सचिवालय से जारी आदेश क्रियान्वयन के लिए पहले संयुक्त सचिव के पास जाता है जिससे वह सचिवालय से स्वयं जारी करते हैं और अधिकरण में खुद ही रिसीव करते हैं और आदेश फाइलों में दबा दी जाती हैं। संबंधित ज्ञापन में कर्मचारियों ने विभागीय सचिव से समस्याओं के अतिशीघ्र निदान करने की मांग की है।

कर्मचारियों का कहना है कि प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्य दिवस में वेतन भुगतान करने का नियम है लेकिन अध्यक्ष और रजिस्ट्रार जानबूझकर देरी से वेतन भुगतान करते हैं। अनियमित वेतन मिलने से कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, समस्या का समाधान नहीं हो पर छग उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी प्रस्तुत करना पड़ा जो शासन द्वारा जवाब नहीं प्रस्तुत नहीं करने के चलते आज तक लंबित है। कर्मचारियों का आरोप है कि अध्यक्ष पेंशनर अधिकारी व रजिस्ट्रार का वेतन मंत्रालय से जारी होने के कारण इनके द्वारा कर्मचारियों को जानबूझकर वेतन का देरी से अनियमित भुगतान किया जाता है। ज्ञापन में इन कर्मचारियों ने कार्यालय में पेयजल की भी व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्वयं के खर्चे से पेयजल उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश, मेडिकल बिल के नियमानुसार प्रस्तुत आवेदनों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है।

कर्मचारियों का आरोप है कि एक ओर अध्यक्ष और रजिस्ट्रार उनकी समस्याओं को लेकर जहां असंवेदनशील हैं वही उनके द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से अधिकरण में संविदा नियुक्तियां की गई है। एक ओर हमारी आवश्यकताओं और तकलीफों की अनदेखी की जा रही वहीं अपने परिचितों व करीबियों को उन पदों पर जिनमें संविदा नियुक्ति का प्रावधान न होकर 100फीसदी सीधी भर्ती से भरने का नियम है उन पदों पर नियुक्ति दी गई है। अधिकरण में वाहन चालक व भृत्य के पदों को पूर्णत: सीधी भर्ती के द्वारा ही भरे जाने का नियम है बावजूद इन पदों पर संविदा नियुक्ति की गई है। एक ओर नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति और अनियमित वेतन की समस्याओं पर अध्यक्ष-रजिस्ट्रार कोई कार्रवाई नहीं करते और नियम विरुद्ध तरीके से संविदा नियुक्ति करते हैं। कर्मचारियों ने इन संविदा नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग करते हुए सचिव से अपनी समस्याओ के समाधान के लिए निवेदन किया है।

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