BIG BREAKING: तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल
BIG BREAKING: तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल
New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। देर शाम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के 3 नंबर बैरक से रिहा होकर बाहर निकले है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे थे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंची हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जश्न मना रहे है। यहां पर कार्यकर्ता केजरीवाल के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं।
अरविंद केजीरवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले पर जमानत मिल गई है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आम आदमी पार्ट कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही केजरीवाल के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान शुक्रवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। सीएम मान ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और वह 2 जून को सरेंडर करने के बाद से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि वह अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो।
सुबह मिला सुप्रीम कोर्ट से जमानत का आदेश
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है.बता दें केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया. जिसके बाद उन्हें आम चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन के लिए रिहा किया गया. 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. अगर केजरीवाल की 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो वो कुल 156 दिन जेल में रहे.
जमानत के लिए शर्तें
- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जायेंगे.
- किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक जरूरी न हो.
- अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे.
- किसी भी गवाह से केजरीवाल किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
- किसी भी आधिकारिक फाइल (जो इस केस से जुड़ी हो) तक पहुंच नहीं रखेंगे.
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग भी करेंगे.