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रायपुर कोर्ट में आरोपियों को 10 साल की जेल और भारी जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की अदालत ने विशेष दांधिक प्रकरण (एन.डी.पी.एस.) क्र. 71/2023 में रायपुर में पंकज सिन्हा की अदालत में आज उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि आरोपी रवि शंकर लोढी और मनु केउंट उर्फ सोनू को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो प्रत्येक आरोपी को अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ों और कांडिकाओं (3, 4 और 5) के अनुसार, आरोपी ने कई महत्वपूर्ण पंचनामा तैयार किए, जिनमें रायपुर जीआरपी पुलिस को मुखबिर सूचना और तलाशी वारंट प्राप्त न कर पाने का विवरण शामिल था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने बिना तलाशी वारंट के पावती तैयार की और इसका रिकॉर्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

संबंधित दस्तावेज़ों के अनुसार, पंचनामा, पावती और रोजनामचा दिनांक 02.03.2023 को तैयार और सत्यापित किए गए। इन्हें रायपुर के आयुक्त कार्यालय को भेजा गया और रेलवे सुरक्षा बल तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त कार्यालय से पावती प्राप्त की गई। दस्तावेज़ में विभिन्न अधिकारियों द्वारा सत्यापन और पावती प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का विवरण मौजूद है। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आरोपीगण के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ों से यह भी स्पष्ट हुआ कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई अपरिहार्य थी।

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